राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया।
जैन ने न्यायालय में दलील दी कि 5 अक्टूबर, 2023 को प्रसारित एक टेलीविजन साक्षात्कार में स्वराज ने झूठे बयान दिए थे, जिसमें दावा किया गया था कि जैन के आवास से 3 करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं।
जैन ने यह भी दावा किया कि स्वराज ने उन्हें “भ्रष्ट” और “धोखेबाज़” कहकर बदनाम किया है।
ये बयान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके आवास पर की गई छापेमारी के संबंध में दिए गए।
उन्होंने कहा कि स्वराज का साक्षात्कार मीडिया नेटवर्क और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया।
अदालत ने स्वराज को नोटिस जारी किया और जैन के पूर्व-समन साक्ष्य शुरू करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की।
जैन की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज, मोहम्मद इरशाद, कौस्तुभ खन्ना, कुणाल राज, असगर अली, अरहान सिद्दीकी और वर्षा सिंघल पेश हुए।