Weapon Licence: हथियार का लाइसेंस कैसे और कौन ले सकता है? जानिए हर एक बात

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Weapon Licence: गन या पिस्टल किसी के लिए स्टेटस सिंबल है तो किसी को अपनी सुरक्षा का भरोसा। लेकिन मन में जिज्ञासा भरा सवाल उठता है कि हथियार का लाइसेंस (Arm Licence) कैसे, कहां बनता है। क्या नियम और शर्तें हैं। किसको मिल सकता है।

आज की इस कड़ी में आप हथियार यानी सरकारी भाषा में कहें तो शस्त्र लाइसेंस (Weapon Licence) के बारे में जानेंगे।

21 साल या उससे ज्यादा की उम्र जरूरी

आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए कोई भी जरूरतमंद भारत का नागरिक लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। आपको बता दें अगर आप पिस्टल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी उसको लाइसेंस मिल सकता है।

दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों में एप्लीकेशन की ऑनलाइन सुविधा भी है। उस एप्लीकेशन में आप को यह भी स्पष्ट करना होगा कि रिवॉल्वर, राइफल, अलग-अलग बोर की एक नाली, दोनाली ऑटोमेटिक बंदूक में किस तरह के शस्त्र का लाइसेंस आप चाहते हैं।

क्यों है आपको जरूरत बताना होगा

यह ध्यान रहे कि आपको शस्त्र लाइसेंस (Weapon Licence) एप्लीकेशन में यह साबित करना होगा कि आखिर आपको क्यों जरूरत है। वे कौन से खतरे या कारण हैं। यह भी स्पष्ट बताना होगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन फैसला करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या और कैसा है। कितना जरूरी है। पुलिस की तरफ से आपके घर पर सत्यापन किया जाएगा। ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आप पर कोई आपराधिक आरोप नहीं हैं और आप समाज के लिए खतरे का कारण नहीं हैं। इसके बाद ही लाइसेंस शर्तों के साथ जारी होगा।

अगर आपराधिक मामला दर्ज है तो…

अगर आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय कानून के तहत सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसका सरकारी डॉक्टर से बना मेडिकल सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन के साथ अनिवार्य है।

पुलिस लाइसेंसिंग वेबसाइट पर करें अप्लाई

दिल्ली में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पुलिस लाइसेंसिंग वेबसाइट licensing.delhipolice.gov.in पर जाएं। नया अकाउंट बनाएं। इसके बाद New License Application के विकल्प पर जाकर अप्लाई करें। इसे ध्यान से भरें। जैसे कि नाम, पता, उम्र, पहचान पत्र की जानकारी, शस्त्र लाइसेंस लेने का प्रमुख कारण।

मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें। जैसे कि पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ। अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है।

अगर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहें तो…

ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें। पुलिस की जांच के बाद अगर आपको लाइसेंस देने का फैसला होता है, तो लाइसेंस जारी किया जाएगा। दस्तावेजों के साथ आपको अपनी 6 फोटो तैयार रखनी होंगी। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते तो दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट में किसी भी वर्किंग डे को सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो वेबसाइट से डाउनलोड होता है, वही ऑफिस से भी ले सकते हैं।

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